कलक्टर मेहता साहब…अगर दूसरे जिले में बारात जाएगी तो वह कैसे जाएगी ?
जिला कलक्टर दे सकेंगे विशेष वाहन की अनुमति
खुलासा न्यूज, बीकानेर। प्रदेश में 10 से 24 मई तक प्रभावी होने वाले सख्त लॉकडाउन के दौरान जिला कलक्टर विशेष वाहन संचालन की अनुमति दे सकेंगे। मंत्री परिषद की सिफारिशों के बाद प्रस्तावित लॉकडाउन के दौरान विशेष वाहन संचालन की अनुमति को गाइडलाइन में शामिल किया गया है। हालांकि यह सुविधा केवल श्रमिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों को ही मिल सकेगी, इसके लिए श्रमिक इकाई से जुड़े संचालक को विशेष वाहन के नम्बर सहित अन्य जानकारी जिला कलक्टर कार्यालय को देनी होगी। गाइडलाइन में विवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न करवाने के लिए वाहन संचालन की स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने के कारण असमंजस बना हुआ है। गाइडलाइन में सख्त हिदायत दी गई है कि विवाह केवल कोर्ट में या अपने घरों में बिना किसी वाहन की सुविधा लिए सम्पन्न करवाए जा सकेंगे। लेकिन यह नहीं बताया कि बारात अगर दूसरे जिले या शहर से कई किलोमीटर दूर जाएगी तो वह कैसे जाएगी। जबकि विवाहिक कार्यक्रम के लिए ग्यारह लोगों को शामिल करने की बात गाइडलाइन में की गई है।
पूरी तरह से बाधित रहेगा आवागमन
प्रदेश में सख्त लॉकडाउन के चलते यातायात पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इसमें सरकारी और गैर सरकारी वाहनों के संचालन भी नहीं हो सकेंगे। रोडवेज ने 10 से 24 मई तक अपनी बसों को बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं निजी बसें भी पूर्णतया बंद रहेगी। ऐसे में यातायात का महज एक साधन रेल शेष बचता है। वह भी अधिकांश मार्गों में बंद हो रही है।
चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेंगी
सख्त लॉकडाउन के बावजूद आपातकालीन और चिकित्सकीय सेवाएं पूर्व की तरह यथावत रहेंगी। इसमें 108 एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन की गाडिय़ों को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार अगर किसी गांव या शहर से किसी मरीज को दिखाने या लाने के लिए वाहन का संचालन किया जाता है तो उसे भी पूर्व गाइडलाइन के अनुसार वाहन संचालन की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी शहर से दूसरे शहर या गांव जाने की अनुमति नहीं होगी।