ब्रेकिंग: बीकानेर में छात्रा दुष्कर्म हत्याकांड मामला : आरोपी टीचर को उम्रकैद की सजा - Khulasa Online ब्रेकिंग: बीकानेर में छात्रा दुष्कर्म हत्याकांड मामला : आरोपी टीचर को उम्रकैद की सजा - Khulasa Online

ब्रेकिंग: बीकानेर में छात्रा दुष्कर्म हत्याकांड मामला : आरोपी टीचर को उम्रकैद की सजा

– पोक्सो न्यायालय ने सुनाया फैसला
खुलासा न्यूज़, बीकानेर। 15 वर्ष पहले छात्राओं के साथ बलात्कर करने और हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोषी शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत बनी पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनाया। अपर लोक अभियोजक वाहिद अली सैय्यद ने बताया कि न्यायालय ने खाजूवाला में स्थित एक निजी स्कूल के शिक्षक राजेश कुमार पुत्र हरचंद जाट उम्र 36 साल निवासी वार्ड नंबर 19 खाजूवाला को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 306, 302 व 5/6 पोक्सो अधिनियम में अपराध में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

यह है पूरा मामला
26 अप्रैल 2013 को खाजूवाला थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस ने राजेश कुमार पुत्र हरचंद जाट को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई पोक्सो न्यायालय में हुई। अपर लोक अभियोजक वाहिद अली सैय्यद से मिली जानकारी के अनुसार जे.आर.धाखड़ इंग्लिश मीडियम स्कूल में दो नाबालिग बहिने और उसका भाई अध्ययनरत थे। 4 अप्रैल को शिक्षक राजेश कुमार पुत्र हरचंद जाट अपनी गाड़ी में दोनों बहिनों को बैठाकर स्कूल लेकर गया। यहां पर आरोपी शिक्षक ने दोनों नाबालिग छात्राओं के साथ दुष्कर्म किया। लगातार दुष्कर्म करने से एक नाबालिग गर्भवती हो गई, इस कारण आरोपी ने जहर की गोली दे दी, जिससे छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। छात्रा को खाजूवाला हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया, जहां से पीबीएम रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई।

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