बीकानेर के सरकारी शिक्षक की बहन और उसकी मां को तीन-तीन साल की सजा, पढि़ए पूरा प्रकरण
खुलासा न्यूज़, बीकानेर। दहेज प्रताडऩा व मारपीट मामले में बीकानेर के एक सरकारी शिक्षक की बहन व मां और रिटायर्ड जेईएन को तीन साल की सजा सहित एक-एक हजार रूपये जुर्माने की सजा हुई है। 2011 में गंगाशहर की बेटी उर्मिला सोनी ने महिला थाने में परिवाद दायर करवाया था कि उसका पति हेमवतीनंदन, सास उषा देवी, ससुर रामगोपाल व ननंद विजयलक्ष्मी उर्फ टीना द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताडि़त किया जा रहा है तथा उसके साथ मारपीट की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 498ए, 406 व 323 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसी मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या तीन के माननीय मजिस्ट्रेट नवदीप गोदारा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। परिवादिया की तरफ से पैरवी अधिवक्ता अनिल सोनी व भंवर जनागल ने की। बता दें कि हेमवतीनंदन सरकारी शिक्षक है वहीं रामगोपाल श्रीडूंगरगढ़ पंचायत समिति के जेईएन पद से रिटायर्ड हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 2007 में श्रीडूंगरगढ़ के हेमवतीनंदन से गंगाशहर की उर्मिला की शादी हुई। इनके एक 11 साल की बेटी भी है। वहीं हेमवतीनंदन ने 2016 में न्यायालय में तलाक का प्रार्थना पत्र लगाया था जो कि अदालत ने खारिज कर दिया।