बीकानेर- चोरों को मिली बड़ी सजा, पढ़ें पूरी ख़बर - Khulasa Online बीकानेर- चोरों को मिली बड़ी सजा, पढ़ें पूरी ख़बर - Khulasa Online

बीकानेर- चोरों को मिली बड़ी सजा, पढ़ें पूरी ख़बर

– अभियोजन अधिकारी गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने दी जानकारी
खुलासा न्यूज़, बीकानेर। 2016 में रानी बाजार में हुई चोरी मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने अलग-अलग दो धाराओं में पांच व तीन साल के कारावास सहित अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी वीरेन्द्र सिंह राजपूत निवासी झेरली जिला झुंझुनू, अशोक कुमार जाट निवासी झेरली जिला झुंझुनू व अनिल कुमार उर्फ लीला जाट निवासी झेरली झुंझुनू को धारा 457 के तहत पांच साल साधारण कारावास व दस हजार जुर्माना व धारा 380 के तहत तीन वर्ष का साधारण कारावास व पांच हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

 

फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर ओमप्रकाश नायक की अदालत ने सुनाया। अभियोजन अधिकारी गजेन्द्र सिंह राठौड़ से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने रानी बाजार इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित गिरीराज बागड़ी के प्रतिष्ठान से दस नग सागवान गोला 80 सीएफटी चोरी किया था। मामले की जांच कोटगेट पुलिस कर रही थी।

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