बीकानेर - 6 थाना के कुछ क्षेत्रों में लगी धारा 144 प्रत्याहारित, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश - Khulasa Online बीकानेर - 6 थाना के कुछ क्षेत्रों में लगी धारा 144 प्रत्याहारित, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश - Khulasa Online

बीकानेर – 6 थाना के कुछ क्षेत्रों में लगी धारा 144 प्रत्याहारित, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

बीकानेर । कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सुनीता चैधरी ने 6 पुलिस थाना क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की थी। चूंकि उक्त प्रतिबन्ध क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये रोगी के सम्पर्क में आये व्यक्तियों की जांच करवाई जा चुकी है एवं रैण्डम सैम्पल भी नेगेटिव प्राप्त होने पर विभिन्न आदेशों को प्रत्याहारित कर लिया है।
उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को थाना बीछवाल के करणी नगर, लालगढ के क्षेत्र में-सेक्टर-बी मंे खाली प्लाॅट सं 75 से मकान सं 79 अनिल पाण्डे तक के क्षेत्र में, थाना सदर के राजविलास काॅलोनी के क्षेत्र मंे- मकान रामकिशन बजाज गली से  आम के क्षेत्र में, थाना गंगाशहर के पुरानी लाईन डागा चैक के क्षेत्र में- रोशनीघर गंगाशहर के पीछे गली नं 04 में मकान जेठाराम कुम्हार से मकान रामलाल सांखला- मकान रामलाल सांखला से मंदिर भैरूनाथजी तक- मकान पूनमचंद बोथरा तक के क्षेत्र में, सेठिया गेस्ट हाऊस के पास, नोखारोड, भीनासर के क्षेत्र में- सारडा प्याऊ के पीछे मकान कमल बांठिया से मकान रामलाल सेठिया तक के क्षेत्र में, विष्णु धर्म कांटे के सामने वाली गली, शिवा बस्ती, नोखा रोड के क्षेत्र में- मकान पूनम चंद नाई से मकान विनोद नाई-मकान जीवणराम नाई से दुकान श्याम आॅटो पाटर्स तक के क्षेत्र में, गोपेश्वर बस्ती, गंगाशहर के क्षेत्र में- हनुमानजी के मंदिर के पास मकान मोहन लाल खत्री से मकान पंकज पुत्र अनूपचन्द सोनगरा- मकान नारायण सिंह राजपुरोहित से मकान पुष्पचंद नाहटा तक के क्षेत्र में, थाना कोटगेट के हरिरामजी मन्दिर के पास, रानी बाजार के क्षेत्र मंे- मकान राजेन्द्र सिंह से मकान सुख शान्ति निवास श्याम सुन्दर मीणा तक के क्षेत्र में, थाना नयाशहर के मुक्ता प्रसाद काॅलोनी के क्षेत्र मंे- मकान इन्द्र कुमार से रामदेवजी मन्दिर (राजीव नगर) तक के क्षेत्र में, थाना जेएनवीसी के जय नारायण व्यास काॅलोनी के क्षेत्र मंे- मकान सं 3-ई-237 से मकान सं 3-ई-235 तक- मकान सं 3-ई-206 से 3-ई-205 तक के क्षेत्र में तथा 11 जुलाई को थाना गंगाशहर के चैपडा बाडी के क्षेत्र में-हरिरामजी के मंदिर के पास मकान बाबूलाल गोलछा पुत्र कुन्दनमल गोलछा से मकान नारायणमल सोनार तक के क्षेत्र में, धारीवाल गली, करणानी मोहल्ला, गंगाशहर के क्षेत्र में-मकान रामचन्द्र राठी से अमित बोथरा-मकान किस्तुरचन्द धारीवाल से मकान विनोद सेठिया- मकान माणकचन्द पुगलिया से मकान अमित बोथरा तक के क्षेत्र में, थाना जेएनवीसी के आर के पुरम काॅलोनी के क्षेत्र मंे- मकान जुगल किशोर से सामने पार्क तक के क्षेत्र में, थाना नयाशहर के मुरलीधर व्यास नगर के क्षेत्र मंे- गली ई-37 से ई-39 उत्तर-दक्षिण तक के क्षेत्र में, मुरलीधर व्यास नगर के क्षेत्र मंे- उत्तर दिशा में मकान डी-31 संतोष पुरोहित से दक्षिण दिशा मंे डी-34 खाली बाडा विमल आचार्य तक के क्षेत्र में, चुंगी चैकी के क्षेत्र मंे- कपिल ज्वैल्र्स के पास मकान बालचन्द मिस्त्री से मकान जसराम जाट तक के क्षेत्र में, सारण पेट्रोल पम्प के पास के क्षेत्र मंे- बाडा मनीष नागल से श्री सिद्धी विनायक मन्दिर तक के क्षेत्र में, थाना सदर रथखाना काॅलोनी के क्षेत्र मंे- मन्दिर झुलेलालजी से मकान प्रताप खुराना तक के क्षेत्र में, थाना बीछवाल के नई मस्जिद के पीछे, इन्द्रा काॅलोनी के क्षेत्र मंे- मांगलिया ट्रेडिंग कम्पनी से मकान रफिक जोईया तक तक के क्षेत्र में लगी निषेधाज्ञा को प्रत्याहारित किया गया है।
चैधरी ने बताया कि 12 जुलाई को थाना गंगाशहर के सेठियो का मौहल्ला भीनासर में-मकान कन्हैयालाल सेठिया से मकान रेखचन्द रेगर – मकान मोहनलाल सेठिया से सोहन लाल रेगर तक के क्षेत्र में, गोपेश्वर महादेव मंदिर के पीछे गोपेश्वर बस्ती में-गोपेश्वर बस्ती में खाली बाड़ा अजमल हुसैन से मकान शौकत अली तक के क्षेत्र में, गंगाशहर चैपड़ा बाड़ी बद्री भैंरू मंदिर के पास – मकान फुसराज सोनी से मकान राजकुमार सोनी – मकान नन्दू जाट से मकान रामचन्द्र जाट तक क्षेत्र में, उदयरामसर यादवों का मौहल्ला -मकान ओमप्रकाश यादव से खाली बाड़ा ओमप्रकाश तक -मकान सतु ंिसंह से मकान महेन्द्र सिंह यादव व मकान रामसिंह यादव तक के क्षेत्र में,चैधरी काॅलोनी रिधी सिधी नगर तेजाजी मंदिर के पास-मकान हेमन्त चैधरी से मकान जगदीश चैधरी -मकान धर्माराम जाट से खाली बाड़ा धर्माराम जाट तक के क्षेत्र में,शिवा बस्ती गंगाशहर में-नानेश मार्बल व गली आम मकान भगवती देवी राजपूत से मकान रतनाराम कुम्हार तक के क्षेत्र में, थाना जेएनवीसी के शिव काॅलोनी की गली न-6 में- मकान महेन्द्र सिंह एएसआई से मकान रणजीत सिंह राठौड़ – मकान गिरधारी सिंह से मकान अमित के घर के आगे तक क्षेत्र में, अम्बेडकर काॅलोनी गली न-3 में- मकान गोरधनजी बिश्नोई से मकान पीरदानजी चारण – मकान महेश नाई से मकान महेन्द्र नाई तक के क्षेत्र में, पवनपुरी बीकानेर नर्सिंग होम के पीछे-मकान ए-38 से मकान कालूराम सुथार -मकान नरेन्द्र सिंह राजपूत से मकान लक्ष्मीकान्त पंजाबी तक क्षेत्र में, थाना नयाशहर के मुक्ता प्रसाद सेक्टर न-2 में- उतर दिशा मकान रास्वरूप वकील से दक्षिण दिशा आर पी यादव तक गली आम तक के क्षेत्र में, सब्जी मण्डी पूगल रोड़ के सामने के क्षेत्र में-उतर दिशा मकान मोहन भाटी से दक्षिण दिशा मकान कालूराम कुम्हार तक के क्षेत्र में, मुक्ता प्रसाद नगर सेक्टर न-6 में-पूर्व दिशा मकान 6/277 अशोक कुमार से पश्चिम दिशा 6/278 तक की गली आम तक के क्षेत्र में, मुक्ता प्रसाद नगर सेक्टर न-4 में- उतर दिशा मकान गोविन्द सिंह से दक्षिण दिशा मकान आजम दारा के मध्य गली आम तक के क्षेत्र में, मुरलीधर व्यास काॅलोनी ब्लाॅक डी मेें- पूर्व दिशा मकान श्याम सुन्दर स्वामी से पश्चिम दिशा मंदिर हनुमानजी तक के गली के क्षेत्र मे, मुरलीधर व्यास नगर ाा-एफ-642 में- उतर दिशा मकान शंकर सुथार से दक्षिण दिशा मकान मनोज सुथार तक की गली आम के क्षेत्र में, सर्वोदय बस्ती ओडो का समशान घाट की गली में- पूर्व दिशा मकान कालू गुर्जर से पश्चिम दिशा मकान फारूखा खोखर तक की गली आम तक के क्षेत्र में,थाना सदर के रथखाना काॅलोनी- मकान गोवर्धन सिंह रथाखाना काॅलोनी से लक्ष्मी देवी होमियोपैथिक डिस्पेंशरी तक के क्षेत्र में, बीदासर हाउस तीर्थम सर्किल पर- बीदासर हाउस व बीदासर हाउस में संचालित दुकान/ट्रेवल्स कार्यालय तक के क्षेत्र में, थाना बीछवाल के समता नगर पार्क सेक्टर एच में-मकान नरेन्द्र भारद्वाज एच-2 से मकान अनिल शर्मा एच-16 तक के क्षेत्र में, थाना कोटगेट के नवलखा रामदेव तेल मिल रानी बाजार में- मोहन मिश्रठान भण्डार से कोठारी पैलेस तक के क्षेत्र में, इसी प्रकार 13 जुलाई को थाना सदर के बाबूलाल फाटक के पास के क्षेत्र मंें- चांदनी बार होटल वाली गली रानीसर बास मंे मकान पूनमचन्द गहलोत से मकान हेमसिंह गहलोत- मकान इशरत अली गौरी तक के क्षेत्र में, थाना नयाशहर के विश्वकर्मा गेट के सामने, बाल्मिकी बस्ती के क्षेत्र मंें- उत्तर दिशा में मकान कालू धोबी से दक्षिण दिशा मंे दुकान गौतम इन्टरप्राईजेज के मध्य गली आम बाल्मिकी मोहल्ला के क्षेत्र में, सेक्टर-1, युआईटी क्वार्टर, मुक्ता प्रसाद नगर के क्षेत्र मंें- पूर्व दिशा मंे मकान चन्द्रकांत शर्मा से सी-30 यूआईटी क्वार्टर के गली आम के क्षेत्र में, वैद्य मद्याराम काॅलोनी के क्षेत्र मंें- आरा मशीन गली मंे उत्तर दिशा में मकान घनश्याम सोनी से दक्षिण दिशा मंे दुकान नृसिंह ज्वैल्र्स तक की गली आम के क्षेत्र में, थाना जेएनवीसी के मस्जिद रोड, तिलक नगर के क्षेत्र मंें- मस्जिद के आगे गली से प्लाॅट सख्यां एन-62, मकान हेमनाथ सिद्ध जोगलिया तक के क्षेत्र में, सेक्टर-6, जय नारायण व्यास काॅलोनी के क्षेत्र मंें- चलाना हाॅस्पिटल के पीछे मकान संख्या 6-डी-19 से मकान संख्या 6-डी-24 मकान मनोज पारीक तक के क्षेत्र में लगाई गई निषेधाज्ञा को प्रत्याहारित कर लिया है।
उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को थाना सदर के सार्दुलगंज के क्षेत्र मंें- मकान सुनील कटारिया से सेण्ट्रल एकेडमी स्कूल तक-मकान डाॅ एस पी चैहान से मकान जय भार्गव तक के क्षेत्र में, सार्दुल काॅलोनी के क्षेत्र मंें- निर्मल काॅम्प्लेक्स वाली गली आम मंे मकान सुनील कोचर से निर्मल काॅम्प्लेक्स तक के क्षेत्र में, हनुमानहत्था के क्षेत्र मंें- सीताराम मन्दिर के पास व्यास भवन से मकान अजीत सिंह पुरोहित तक के क्षेत्र में, थाना गंगाशहर के चैपडा बाडी के क्षेत्र मंें- गोलछा खाटा चुरी फैक्ट्री के पास मकान रामचन्द्र कुम्हार से मकान श्यामलाल जाट-मकान मुरलीधर सोनी से मकान धनजी जाट तक के क्षेत्र में, रामदेव मन्दिर, उदयरामसर के क्षेत्र मंें- सुथारों का मोहल्ला के क्षेत्र मंे मकान बालकिशन सुथार से मकान महादेव सुथार से मकान सुमन सिंह तक क्षेत्र में, थाना जेएनवीसी के करणीनगर, पवनपुरी के क्षेत्र मंें- चम्पाराम ज्वैल्र्स वाली गली मंे मकान जाखड साहब से मकान शशि कुमार जैन के मोड तक के क्षेत्र में, नागणेची मन्दिर के पास के क्षेत्र मंें- हनुमान वाटिका के सामने की गली आम मे स्थित मकान अशोक कश्यप से मकान राज मोदी तक के क्षेत्र में, शिवबाडी के क्षेत्र मंें- गली नं 06, शिव काॅलोनी में मकान महेन्द्र ंिसह से मकान रणजीत सिंह राठौड-मकान गिरधारी सिंह से मकान अमित तक के क्षेत्र में, वल्लभ गार्डन के क्षेत्र मंें- संस्कार स्कूल के पीछे निवास गोयल बुक डिपो से मकान विकास से निवास मोटाराम बारिया तक के क्षेत्र में, वैष्णोधाम विहार काॅलोनी के क्षेत्र मंें- वैष्णो मंदिर के पीछे, श्रीराम बाल भारती सीनीयर सै0 स्कूल से मकान भागीरथ जाट तक- मकान रामसिंह राजपूत के कोर्नर तक के क्षेत्र में, तिलक नगर के क्षेत्र मंें- गिरधर मोटर्स वाली गली मंे मकान हरीमा हाऊस मनोहर सिंह राठौड से मकान भोपाल सिंह शेखावत के कार्नर तक के क्षेत्र में, थाना नयाशहर के नृसिंह सागर तालाब के क्षेत्र मंें- हनुमान मंदिर के पास मकान रणवीर सिंह से मकान हिम्मत सिंह तक के क्षेत्र में लगी बंगला नगर के क्षेत्र मंें- कडवासरा की चक्की के पास मकान बजरंग सोनी से मकान अमरचन्द तक के क्षेत्र में, मुक्ता प्रसाद रोड के क्षेत्र मंें- ओडो की शमसान भूमि से मकान रूस्तमदीन तक के क्षेत्र में, गली नं 04, रामपुरा बस्ती के क्षेत्र मंें- दुकान गणेश इन्टरप्राईजेज से दुकान सुफी गारमेंट तक के क्षेत्र में, प्रताप बस्ती के क्षेत्र मंें- भारत मार्बल वाली गली मंे मकान मज्जीद से मकान रिजवान तक के क्षेत्र में लगी निषेधाज्ञा को प्रत्याहारित कर लिया गया।
उन्होंने बताया कि 15 जुलाई को थाना नयाशहर के बंगला नगर के क्षेत्र मंें- विश्वकर्मा मन्दिर के सामने शिव दूध भण्डार से मकान सुगनाराम कुलरिया तक के क्षेत्र में, ब्लाॅक-सी, मुरलीधर व्यास काॅलोनी के क्षेत्र मंें- राधे गोेविन्द मन्दिर के सामने मकान गणेश सेवग से मकान भादाणी तक के क्षेत्र में, गली नं 18, रामपुरा बस्ती के क्षेत्र मंें- मकान मुकेश पारीक से मकान मोहन प्रजापत तक के क्षेत्र में, अन्त्योदय नगर के क्षेत्र मंें- ब्लाॅक ए एव ंबी रोड मंे मकान श्री सत्यनारायण पेडीवाल से मकान गोपाल अग्रवाल तक के क्षेत्र में, डूडी पैट्रोल पम्प के पीछे के क्षेत्र मंें- मकान मंगल सुथार से मकान विनोद सोनी तक के क्षेत्र में, थाना सदर के बागवानों का मोहल्ला, पुरानी गिन्नाणी के क्षेत्र मंें- माँ भगवती भवन से तँवर निवास तक के क्षेत्र में, राणीसर बास के क्षेत्र मंें- पूर्व पार्षद भागीरथ की गली आम मंे मकान भागीरथ से मकान केदार गहलोत तक के क्षेत्र में, कुचीलपुरा के क्षेत्र मंें- बच्चू आटा चक्की के सामने बंद गली मकान आरिफ तक के क्षेत्र में, राणीसर बास के क्षेत्र मंें- नाले के क्षेत्र मंे मकान हिम्मत सिंह चैहान तक के क्षेत्र में, रथखाना काॅलोनी के क्षेत्र मंें- सुदेश इलेक्ट्रोनिक्स से मकान मधुबाला तक के क्षेत्र में, रथखाना काॅलोनी के क्षेत्र मंें- बन्द गली मंे मकान मनोज कुमार खत्री तक के क्षेत्र में, सुरसागर के क्षेत्र मंें- धोबी धोरा में बन्द गली मंे लखावत हाऊस तक के क्षेत्र में, सुभाषपुरा के क्षेत्र मंें- शिव मन्दिर के सामने मकान रवि तनेजा से मकान हरवंश तक के क्षेत्र में, थाना गंगाशहर के डागा गेस्ट हाऊस के पीछे, गंगाशहर के क्षेत्र मंे- पुराना बस स्टैण्ड, नोखा रोड के पास मकान नेमचन्द सेठिया से मकान गोपसिंह राजपूत तक मुख्य सडक -मकान इन्द्रचन्द सिंगी से मकान धीरेन्द्र नागल तक मुख्य सडक तक के क्षेत्र मंे, पाबू चैक, नई लाईन, गंगाशहर के क्षेत्र मंें- इन्द्रा चैक से पाबू चैक जाने वाले सडक आम मंे मकान राजेन्द्र फलोदिया से मकान विनोद फलोदिया तक- मकान घनश्याम नाई से मकान दिलीप सिरोहिया तक के क्षेत्र में, जीनगर मोहल्ला, गोपेश्वर बस्ती के क्षेत्र मंें- मकान बंशीलाल जीनगर से मकान देवकिशन जीनगर तक-मकान छगनलाल मेघवाल से कुम्हार समाज की शमसान भूमि तक के क्षेत्र में, थाना जेएनवीसी के जय नारायण व्यास काॅलोनी के क्षेत्र मंें- मकान संख्या 2-ई-177 भरत शर्मा से मकान संख्या 2-ई-181 नरेन्द्र भोजक तक के क्षेत्र में, जय नारायण व्यास काॅलोनी के क्षेत्र मंें- मकान संख्या 2-ई-278 नितिन सोनी से मकान संख्या 2-ई-280.81 रोहित गिल तक के क्षेत्र में, पाॅलिटेक्निक काॅलेज रोड के क्षेत्र मंे- शिक्षा निकेतन के सामने डाॅ केम्पस में क्वार्टर न 01 से क्वार्टर नं 10 तक के क्षेत्र मंे, तिलक नगर के क्षेत्र मंे- कन्या छात्रावास के पीछे मकान गणपतराम जाखड से मकान रामनिवास तक के क्षेत्र मंे लगी निषेधाज्ञा प्रत्याहारित कर ली गई है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों को वर्तमान परिस्थिति एवं आम जन की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए उक्त क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश (जीरो मोबीलिटी क्षेत्र) को प्रत्याहारित कर दिया गया।
उक्त समस्त क्षेत्र में लाॅक डाउन एरिया हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देश के अध्यधीन अनुमत गतिविधियाँ ही लागू रहेगी। केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक आवागमन/गतिविधियों के प्रतिबंध के संबंध में जारी एडवाईजरी/निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।
इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक  प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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