बीकानेर- सरपंच व सरपंच पति पर मर्डर का आरोप, मुकदमा दर्ज - Khulasa Online बीकानेर- सरपंच व सरपंच पति पर मर्डर का आरोप, मुकदमा दर्ज - Khulasa Online

बीकानेर- सरपंच व सरपंच पति पर मर्डर का आरोप, मुकदमा दर्ज

खुलासा न्यूज़, बीकानेर/ पाँचू।। पाँचू थाना में जरिये इस्तगासा परिवादी पपिन्दर कुमार बिश्नोई निवासी सुखचैन फाजिल्का (पंजाब) ने जांगलू गांव के एक डेरे में अपने पुत्र की हत्या करने के आरोप में सरपंच मोहनी देवी, उसके पति बनवारीलाल, कल्याणदास, लक्ष्मणदास, जगदीश व दो अन्य निवासीगण जांगलू के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। परिवादी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसका पुत्र सुशील कुमार जांगलू गांव में डेरे पर रहकर भक्ति करता था । यहां उसे लोग स्वामी सुंदर दास के नाम से जानने लगे। भक्तिभाव में रहने के कारण गांव वाले उसे मान सम्मान देने लगे। डेरे में आने वाले श्रद्धालु उसे दक्षिणा भी देते। काफी समय व्यतीत होने के बाद शौहरत व मान सम्मान को उसका गुरु अभियुक्त कल्याण दास ईर्ष्या करने लगा।  15.10.2020 को उक्त लोगों ने साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी। बाद में हमें फ़ोन कर अन्तिम संस्कार हेतु बुलाया। मौके पर पहुंचे तो उक्त लोगों ने आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उस समय हमने शव का पोस्टमार्टम करवाने की बात कही तो उन्होंने मुझे डरा धमका कर चुप करा दिया । इससे पहले घटना के 2-3 दिन पहले सुशील ने हमें फ़ोन कर सरंपच व कल्याणदास द्वारा जान से मारने के लिए धमकाये जाने की बात कही। बाद में कई दिनो तक वह मानसिक परेशान रहा। तथा अपने बेटे का सामान लाने जांगलू आया तो उसके बैंक कागजात व अन्य जरुरी सामान गायब मिले। तब मैंने सरपंच व उपस्थित लोगों से सामान मांगा तो वे कहने लगे कि मृतक के सामान पर आपका कोई हक नही है। अभियुक्‍त सरपंच मोहनी देवी ने धोखाधडी से अभियुक्‍त कल्‍याण दास के साथ मिल कर उसे लिखित रुप से वारिस घोषित कर दिया। उक्त लोगो ने षडयन्‍त्र कर पुत्र सुशील कुमार उर्फ सुन्‍दरदास की हत्‍या कर उसका सामान व रकम को खुर्द बुर्द कर दिया तथा बैंक मे कूटरचित दस्‍तावेज के आधार पर उक्‍त रकम को हड़प करने का प्रयास किया है। पुलिस ने धारा 302, 420, 467, 468, 471, 120 के अन्‍तर्गत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया गया।

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