बीकानेर- शहर के  4 पुलिस थाना के कुछ क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू - Khulasa Online बीकानेर- शहर के  4 पुलिस थाना के कुछ क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू - Khulasa Online

बीकानेर- शहर के  4 पुलिस थाना के कुछ क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू

बीकानेर। शहर में कोरोना पाॅजिटिव रोगी मिलने के कारण पुलिस थाना नया शहर, जेएनवीवी  थाना सदर, थाना गंगाशहर के कुछ क्षेत्रों में धारा 144 लागू की है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चौधरी ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। आदेशानुसार थाना नयाशहर के अन्तर्गत गली नं. 2बी, रामपुरा बस्ती के क्षेत्र में- मकान राजेश कुमार से मकान धीरेन्द्र सिंह तक के क्षेत्र में, जस्सुसर गेट के बाहर के क्षेत्र में- रजनी हाॅस्पीटल के पास मकान गोपाल सोलंकी से मकान चन्द्रप्रकाश करनाणी तक के क्षेत्र में, पंडित धर्म कांटे के पास क्षेत्र में- कालू जनरल स्टोर के पीछे वाली गली में मकान मो0 इरफान से मकान मो0 शबीर तक के क्षेत्र में, थाना सदर के अंतर्गत रोशनीघर चैराहें के पास के क्षेत्र में- कोठी नं 45, राजू पान वाले के सामने मकान आनन्द से गली के मोड तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।

उन्होंने बताया कि थाना जयनारायण व्यास काॅलोनी के अन्तर्गत  मकान संख्या 6.ब्.27 रमेश गहलोत से मकान संख्या 6.ब्.29 चावला निवास तक- मकान संख्या 6.ब्.52 डाॅ संदीप पचार से मकान संख्या 6.ब्.54 ओमप्रकाश तक के क्षेत्र में, मयूर विहार काॅलोनी के क्षेत्र मंे- मकान संख्या 5.ठ विना चारण के आस पास के क्षेत्र में, थाना गंगाशहर के अन्तर्गत उदयरामसर के क्षेत्र मंे- मकान सुरजाराम मेघवाल से मकान हनुमान शर्मा तक- मकान छगनाराम शर्मा से खाली बाडा बिरजू मास्टर तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।

चौधरी ने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।  निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

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