बीकानेर- मर्डर के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा - Khulasa Online बीकानेर- मर्डर के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा - Khulasa Online

बीकानेर- मर्डर के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

खुलासा न्यूज़, बीकानेर। 2013 में गजनेर थाना क्षेत्र में हत्या के मामले के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एससी एसटी एक्ट अधिनियम के विशेष न्यायाधीश बलदेव राज बेनीवाल की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी जनरेल सिंह को आजीवन कारावास व 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले की पैरवी एडवोकेट कुंवर कुंदनसिंह ने की। जानकारी के अनुसार 2013 में आरोपी जनरेलसिंह जो एक युवक को लकड़ी काटने के लिए खेत ले गया था। यहां पर आरोपी ने युवक को दारू पिलाकर फिर गला घोंट दिया था।

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