बीकानेर- इन 5 थाना क्षेत्रों में यहां-यहां कर्फ्यू - Khulasa Online बीकानेर- इन 5 थाना क्षेत्रों में यहां-यहां कर्फ्यू - Khulasa Online

बीकानेर- इन 5 थाना क्षेत्रों में यहां-यहां कर्फ्यू

बीकानेर। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सुनीता चौधरी ने गुरूवार को एक आदेश जारी कर शहर के 5 थानों के कुछ क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
चौधरी ने बताया कि थाना नयाशहर के ब्लॉक-डी, मुरलीधर व्यास कॉलोनी के क्षेेत्र में- मकान प्रदीप ंिसंह से मकान रामकुमार सुथार तक के क्षेत्र में, थाना गंगाशहर के अन्तर्गत गोपेश्वर बस्ती, गंगाशहर के क्षेेत्र में- हैदरी मस्जिद के पीछे मकान गफ्फार खां से मकान हकीम खां तक- मकान शाहिदा बानो से मकान ताज मोहम्मद तक के क्षेत्र में, थाना बीछवाल के गांधी कॉलोनी के क्षेेत्र में- नरेन्द्र भवन के पास प्लॉट नं 01 से प्लॉट नं 04 तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
उन्होंने बताया कि थाना जेएनवीसी के अन्तर्गत तिलक नगर के क्षेेत्र में- ट्यूब वैल नं 01 के पास मकान रमेश सिंह से मकान सीताराम जाखड तक- मकान गणेशाराम से खाली प्लॉट तक के क्षेत्र में, सुर्दशना नगर के क्षेेत्र में- मकान संख्या बी-3-393 जगदीश दैया से मकान संख्या बी-3-395 तक के क्षेत्र में, पवनपुरी के क्षेेत्र में- मकान संख्या 6-ग-2ए विकास भार्गव से मकान संख्या 6-ग-3 सुखदर्शन सिंह सिधू तक के क्षेत्र में, थाना सदर के 44 नं बंगले के सामने, पुरानी गिन्नाणी के क्षेेत्र में- मकान हीरालाल गहलोत से दुकान जे पी ऐयर कूलर त्रिलोकचंद तंवर तक के क्षेत्र में, पंजाब गिरान मोहल्ला के क्षेेत्र में- मकान मुकाब अली से मकान इब्राहीम तक- मकान मोबिन अली से मकान रमजान वकील तक के क्षेत्र में, अमरसिंहपुरा के क्षेेत्र में- मकान फखरूदीन से मकान बसीर अहमद तक- मकान युसूफ अली से मकान फजल पटवारी तक के क्षेत्र में, सार्दुल कॉलोनी के क्षेेत्र में- पार्क सार्दुल कॉलोनी के पूर्व से पश्चिम दिशा तक- मकान गिरधारी लाल से मकान अंकुर कोचर तक के क्षेत्र में, राणीसर बास के क्षेेत्र में- मकान भंवरलाल स्वामी से मकान भंवरलाल सांसी तक- मकान पप्पू संासी से मकान भंवरलाल स्वामी तक के क्षेत्र मेंनिषेधाज्ञा लगाई गई है।
चौधरी ने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

error: Content is protected !!
Join Whatsapp 26