बीकानेर- मृतक के वारिसानों को मिला मुआवजा
खुलासा न्यूज़, बीकानेर। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण में दायर वाद पर न्यायाधिपति ने फैसला सुनाते हुए बीकानेर ने मृतक कृष्ण गोयल शर्मा के आश्रितों को 83 लाख 92 हजार 445 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिये। यह क्षतिपूर्ति राशि राशि वाहन मालिक, चालक व बीमा कम्पनी मृतक के आश्रितों को संयुक्त व पृथक-पृथक रूप में अदा करेंगे।
ज्ञात रहे कि 20 अगस्त 2015 को बैंक मैनेजर कृष्ण गोपाल शर्मा कार में सवार होकर खाजूवाला से बीकानेर आ रहे थे, बजरंग धोरा से पहले डूडी पेट्रोल पंप के पास ट्रक चालक ने ट्रक को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए कार को टक्कर मारी, जिससे कृष्ण गोपाल की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण में वाद दायर किया था। जिस पर न्यायाधिपति ने फैसला सुनाते हुए मृतक के वारिसों को मुआवजा देने का आदेश दिया। वारिसानों की ओर से पैरवी एडवोकेट प्रविन्द्र कुमार धीर ने की।