बीकानेर- आठ साल पुराने प्रकरण में आरोपी बरी, जानिए पूरा मामला - Khulasa Online बीकानेर- आठ साल पुराने प्रकरण में आरोपी बरी, जानिए पूरा मामला - Khulasa Online

बीकानेर- आठ साल पुराने प्रकरण में आरोपी बरी, जानिए पूरा मामला

  बीकानेर। रात्रि के समय अनाधिकृत रूप से घर में घुसकर महिलाओं से छेड़छाड़ करने और मारपीट के मामले को लेकर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी) बीकनेर द्वारा आरोपीगण को सन्देह का लाभ देकर बरी कर दिया। इस मामले में आरोपीगण की तरफ से पैरवी एडवोकेट संजय रामावत व एडवोकेट योगेश रामावत, इरशाद अंजुम काजी के द्वारा की गई।

यह है पूरा मामला
मामले के तथ्य इस प्रकार थे कि परिवादी अहमद खां ने आरोपीगण नरेन्द्र,धर्मपाल,महेंद्र सिंह ,सोहन सिंह ,बज्जूसिंह पर मुकदमा दर्ज करवाया था कि उक्त सभी आरोपीगण ने मेरे घर मे अनाधिकृत तरीके से रात्रि में प्रवेश किया व मेरे साथ व मेरे पिता के साथ मारपीट की जिससे हमारे काफी गंभीर चोटे आई व परिवादी द्वारा आरोपीगण पर यह भी आरोप लगाया गया कि इन्होंने हमारे घर की औरतों के साथ अभद्रता कर उनकी स्त्री लज्जा भंग की । इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट आज से आठ वर्ष पूर्व परिवादी द्वारा दर्ज करवाई गई जिस पर आरोपी गण के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश हुआ परन्तु अभियोजन पक्ष का एक भी गवाह उक्त घटना को न्यायालय में साबित नही कर पाया जिस पर बाद विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीकनेर द्वारा आरोपीगण को सन्देह का लाभ देकर बरी किया गया ।

error: Content is protected !!
Join Whatsapp 26