पंचायत चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर, राज्य सरकार के सभी नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर - Khulasa Online पंचायत चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर, राज्य सरकार के सभी नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर - Khulasa Online

पंचायत चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर, राज्य सरकार के सभी नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

जयपुर।पंचायत चुनावों को लेकर राज्य सरकार के सभी नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी और 24 जनवरी के आदेश को कन्फर्म किया है. ऐसे में 24 जनवरी के आदेश के अनुसार ही राज्य में पंचायत चुनाव होंगे. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के जवाब के बाद दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार बनाम जयसिंह केस से जुड़ी सरकार की एसएलपी सहित सभी एप्लिकेशन का निस्तारण कर दिया है।
राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन मान्य होंगे:
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को ही राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन को सही माना था. वहीं 24 जनवरी के आदेश से सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार पुनर्गठित पंचायतों में चुनाव कराने पर चुनाव कराने की अनुमति दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने अब इन दोनों ही आदेशों पर मुहर लगाते हुए नोटिफिकेशन से जुड़ी सरकार की एसएलपी को निस्तारित कर दिया हैं।इसके साथ ही यह तय हो गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर जारी किए गए नोटिफिकेशन मान्य होंगे।
पंचायतों के पुनर्गठन के मामले में अब कोई संशय नहीं:
चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने जवाब में स्वीकार किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 24 जनवरी के आदेश के अनुसार ही चुनाव कराएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को साधारण तरीके से समझा जा सकता है कि सरकार द्वारा जारी किए पंचायतों के पुनर्गठन के मामले में अब कोई संशय नहीं रह गया है।

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