बीकानेर से बड़ी खबर- नाबालिग लड़की को भगाकर बलात्कार के दोषी को दस साल की सजा
– पोक्सो न्यायालय ने सुनाया फैसला
खुलासा न्यूज़, बीकानेर। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत बनी विशेष पोक्सो कोर्ट ने 16 वर्षीय बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दस साल की सजा व 35 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। अपर लोक अभियोक सुभाष साहू ने बताया कि नापासर थाना क्षेत्र निवासी लड़की के चाचा ने 3 साल पहले उसकी भतीजी के गायब होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लेकिन बाद में बालिका मिल गई। पता लगा कि बालिका को एक व्यक्ति मुन्नीराम पुत्र रामेश्वरलाल जाट निवासी रिड़मलसर पुरोहितान, पुलिस थाना जेएनवीसी अपने साथ भगाकर ले गया। उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। नापासर पुलिस थाने की तत्कालीन उप निरीक्षक पिंकी गंगवाल ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालन पेश किया। परिवादी की तरफ से पैरवी एडवोकेट रामरतन गोदारा ने की।