बीकानेर से बड़ी ख़बर- नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा - Khulasa Online बीकानेर से बड़ी ख़बर- नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा - Khulasa Online

बीकानेर से बड़ी ख़बर- नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

– पोक्सो न्यायालय ने सुनाई सजा
– जज देवेन्द्र नागर ने दिया फैसला
खुलासा न्यूज़, बीकानेर।  2016 में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पोक्सो न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला पोक्सो के न्यायाधीश देवेन्द्र नागर ने दिया है। साथ ही आरोपी को 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। पीपी सुभाष साहू से मिली जानकारी के अनुसार 2016 में नोखा थाने में आरोपी खेराजाराम पुत्र छगनाराम नायक उम्र 21 वर्ष निवासी मून्दड़ के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366 , 376 (2) एन में मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला पोक्सो न्यायालय में सुनवाई हुई । इस मामले को लेकर पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त खेराजाराम पुत्र छगनाराम नायक उम्र 21 वर्ष निवासी मून्दड़ को धारा 376 (2) एन में भारतीय दण्ड संहिता के तहत सश्रम 10 साल के कारावास एव 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही अर्थदण्ड अदायगी में व्यक्तिक्रम कारित करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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