बीकानेर से बड़ी खबर- 15 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा
खुलासा न्यूज़, बीकानेर। दो वर्ष पहले नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) के तहत दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत सुनवाई के लिएस बनी विशेष अदालत पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी पर दस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
पीपी सुभाष सहू से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला 22 सितम्बर 2017 को गजनेर थाने में आरोपी महेन्द्र सिंह पुत्र कालूसिंह के खिलााफ आईपीसी की धारा 376 (2) में दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट में हुई। इस मामले को लेकर आज न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी महेन्द्र सिंह पुत्र कालूसिंह भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) के तहत दस वर्ष के कारावास की सजा और धारा 450 के तहत सश्रम 7 वर्श के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्ददण्ड अदायगी में व्यक्तिक्रम कारित करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा सुनाई।