चेक बाउंस को लेकर आई बड़ी खबर,सरकार ने यह तय किया मापदंड
हुआ तो होगी 2 साल की जेल, संसद में पारित हुआ बिल
दिल्ली। अगर आपने किसी को चेक दिया है और वो बाउंस हो गया तो आपको जुर्माने के साथ 2 साल की जेल भी हो सकती है। इस बिल को संसद की हरी झंडी मिल गई हैं।
संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि चेक बाउंस होने की स्थिति में आरोपी की तरफ से पहले ही चेक पर अंकित राशि की 20 फीसदी रकम अदालत में जमा करानी होगी।
अब अगर आपके बैंक खाते में पैसा नहीं है और इसके बावजूद आप चेक जारी करते हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि गुरुवार को संसद से एक ऐसा विधेयक पारित हुआ है जिसमें इस मामले में जुर्माने का प्रावधान है। इस बिल के तहत चेक बाउंस के आरोपी को इसकी राशि का 20 फीसदी हिस्सा अदालत में अंतरिम मुआवजे के तौर पर जमा कराना होगा,
विधेयक में चेक बाउंस मामलों के दोषियों को 2 साल तक की सजा का प्रावधान है. चेक बाउंस होने की स्थिति में चेक प्राप्तकर्ता को और अधिक राहत प्रदान करने वाला ‘परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2017 (नेगोशियेबिल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल) को आज राज्यसभा में चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी दी गई जबकि यह बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है।