बम्बलू सरपंच निलंबित
बीकानेर। संभागीय आयुक्त बीकानेर ने एक आदेश निकालकर भ्रष्टाचार के मामले में बम्बलू ग्राम पंचायत सरपंच जयपाल को निलंबित कर दिया है। सरपंच के विरूद्ध महानरेगा योजनान्तर्गत गीता देवी के खेत समतलीकरण के कार्य में अनियमितता करने संबंधी प्रकरण में जांच जामसर पुलिस थाना द्वारा की गई। जांच में शिकायत के बिन्दुओं को सही पाये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा अभियोजन स्वीकृति के लिए प्रकरण प्राप्त हुआ। प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी की चुकी थी। जिसमें सरपंच जयपाल दोषी हो जाने पर राज्य सरकार से निलंबन का अनुमोदन चाहा गया। जिस पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38(4) में वर्णित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से बम्बलू ग्राम पंचायत जयपाल को निलम्बित किया गया है। इस निलम्बन काल में सरपंच जयपाल पंचायत के किसी कार्य एवं कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। निलम्बन करने का अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त कर लिया गया है।