हिरण शिकार मामले में जमानत खारिज - Khulasa Online हिरण शिकार मामले में जमानत खारिज - Khulasa Online

हिरण शिकार मामले में जमानत खारिज

बीकानेर । शुभ लाईव लखासर गांव में हिरणशिकार के मामले में दोषी रोशन खाँ पुत्र यासीन खां एवं लालु खान पुत्र मंजूर की जमानत खारिज कर दी गई है इन अधिकारियों की जमानत एडीजे कोर्ट लूणकरनसर में खारिज हो चुकी थी बीकानेर के सेशन कोर्ट में भी इन शिकारियों के दोषीयो की जमानत खारिज हो चुकी है जीव रक्षा समिति की ओर से ओमजी जोशी सुखदेव व्यास मकबूल अहमद तथा विनोद शर्मा ने मजबूती से पैरवीकी जिसपर डीजे ने शिकारियों की जमानत खारीज की

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