बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल का कठोर कारावास - Khulasa Online बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल का कठोर कारावास - Khulasa Online

बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल का कठोर कारावास

बीकानेर। पोक्सो न्यायालय ने बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल का कठोर कारावास और 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।पीडि़ता के पिता ने चार अप्रैल, 17 को नयाशहर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी कि मुक्ताप्रसाद नगर स्थित मकान में वह और एक अन्य किरायेदार रहते हैं। दोनों की रसोई एक ही है। रसोई में उसकी 13 साल की पुत्री को अकेला देखकर दूसरे किरायेदार उड़ीसा में जगतसिंहपुर निवासी संजय कुमार भोई ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बार-बार ऐसा करने से बालिका गर्भवती हो गई। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 10 साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 9 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 9 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी सुभाष साहु ने की।

error: Content is protected !!
Join Whatsapp 26