जिम योगा सेंटर खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी, आनलॉक 3 में मिलेगी ये छूट
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 में और राहत देते हुए 5 अगस्त से जिम और योगा सेंटर्स को खोलने की इजाजत दे दी है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। गाइडलाइन 3.0 में सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पूरा ध्यान रखना होगा। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही पाबंदियां रहेंगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सभी योग और जिम संस्थानों और को राज्य सरकारों द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा।
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नियमों का करना होगा पालन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, जहां कोरोना वायरस के अधिक मामले हैं वहां अभी जिम और योग संस्थानों पर पाबंदी होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर ही जिम और योगा सेंटर्स खोल जा सकते हैं। सभी योग संस्थानों और जिम को केंद्र व राज्य सरकार के दिशा—निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। जिम और योगा सेंटरों में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, बीमार, गर्भवती महिला और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
का रखना होगा ख्याल सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इस दौरान का पूरा ध्यान रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम 6 फीट की दूरी और फेस मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा। साबुन से हाथ धोने और सैनेटाइजर का इस्तेमाल जरूरी। हर के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना आवश्यक होगा।
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सिनेमाघर, स्कूल पर रोक वहीं, फिलहाल सिनेमाघर, स्वीमिंग पुल, बार, मनोरंजन पार्क, ऑडोटोरियम पर भी रोक बरकरार रखी गई है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाओं पर भी 31 अगस्त तक रोक रहेगी। बता दें कि कोरोना के कहर को देखते हुए आनलॉक 1 और 2 में जिम और योगा सेंटर को बंद रखा गया था।